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Home»Uncategorized»दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, डीपफेक तकनीक समाज के लिए गंभीर खतरा बनने जा रही है
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, डीपफेक तकनीक समाज के लिए गंभीर खतरा बनने जा रही है

By ni24indiaAugust 29, 20240 Views
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, डीपफेक तकनीक समाज के लिए गंभीर खतरा बनने जा रही है
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छवि स्रोत : सोशल मीडिया दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि डीपफेक का मुद्दा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि डीपफेक समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रहा है और केंद्र को इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने कहा कि नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इलाज केवल तकनीक ही हो सकती है।

दिल्ली हाईकोर्ट डीपफेक तकनीक के गैर-नियमन के खिलाफ दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इनमें से एक याचिका वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा ने दायर की थी, जबकि दूसरी अधिवक्ता चैतन्य रोहिल्ला ने दायर की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान रोहिल्ला के वकील ने अदालत को बताया कि केंद्र ने अपने जवाब में यह रुख अपनाया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और डेटा संरक्षण अधिनियम डीपफेक प्रौद्योगिकी से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

फीपफेक केवल भारत तक सीमित नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस टिप्पणी पर कहा कि डीपफेक का मुद्दा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे विश्व में हो रहा है और कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ देश इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून लेकर आए हैं।

याचिका की सुनवाई के दौरान रजत शर्मा के वकील ने अदालत को बताया कि यूरोपीय संघ ने इस मुद्दे से निपटने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन डीपफेक तकनीक को एआई से अलग तरीके से देखा जाना चाहिए।

उन्होंने आगे बताया कि पत्रकार की तस्वीर का इस्तेमाल किसी ने डीपफेक तकनीक का उपयोग करके किया था, जिसमें उन्हें इंडिया टीवी समाचार चैनल पर दवाइयां बेचते हुए दिखाया गया था।

एसीजे मनमोहन ने क्या टिप्पणी की?

एसीजे मनमोहन ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले डीपफेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ बड़ी संख्या में जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। एसीजे ने एएसजी चेतन शर्मा से कहा, “चुनाव से ठीक पहले और चुनाव के बाद… आप तब बहुत उत्तेजित थे… अब आपके वकील कह रहे हैं कि हमने हर चीज का ध्यान रखा है।”

इस पर चेतन शर्मा ने कहा कि, “हमारी बॉडी लैंग्वेज भले ही बदल गई हो, लेकिन हम अभी भी उतने ही उत्तेजित हैं, जितने तब थे।”

एसीजे मनमोहन ने तब कहा कि इस तकनीक से नुकसान होगा क्योंकि आप सरकार हैं। उन्होंने कहा, “एक संस्था के रूप में हमारी कुछ सीमाएं होंगी। यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे काम करती है।”

इस पर, ASG ने जवाब दिया कि काउंटर AI तकनीक को “अन्यथा बहुत हानिकारक स्थिति” को खत्म करने के लिए नियोजित किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, “मुद्दा यह है कि पहले पता लगाना है, फिर रोकथाम, शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था बनाना और जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले, प्लेटफ़ॉर्म पर अस्वीकरण हो सकता है…”

इसके बाद उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि अधिकांश प्लेटफॉर्म भारत के बाहर स्थित हैं और पूछा कि भारतीय कानून उन पर कैसे लागू होगा।

एसीजे ने एएसजी से कहा, “यह (डीपफेक तकनीक) समाज में एक गंभीर खतरा बनने जा रही है। आपको इस मुद्दे पर कार्रवाई करनी होगी।”

अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को

इस मामले में अगली सुनवाई 08 अक्टूबर को होगी। रोहिल्ला ने अपनी याचिका में केंद्र सरकार को डीपफेक और एआई तक पहुंच प्रदान करने वाली वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने तथा इसके नियमन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने का निर्देश देने की मांग की है।

पत्रकार रजत शर्मा ने याचिका में क्या कहा?

इस बीच, पत्रकार रजत शर्मा की याचिका में कहा गया है कि डीपफेक प्रौद्योगिकी का प्रसार समाज के विभिन्न पहलुओं के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमें गलत सूचना और भ्रामक अभियान, सार्वजनिक संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की अखंडता को कमजोर करना, धोखाधड़ी और पहचान की चोरी में संभावित उपयोग के साथ-साथ व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और गोपनीयता को नुकसान पहुंचाना शामिल है।

उनकी याचिका में केंद्र सरकार को डीपफेक बनाने में सक्षम एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म और वेबसाइटों की पहचान करने और उन तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

रजत शर्मा ने अपनी याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक तक किसी भी तरह की पहुंच संविधान के भाग- III में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अनुसार सख्ती से की जाए, जब तक कि केंद्र द्वारा प्रासंगिक नियम नहीं बनाए जाते।

डीपफेक तकनीक दिल्ली उच्च न्यायालय रजत शर्मा
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