सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मृत एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने पोते की कस्टडी की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुभाष का 4 साल का बच्चा अपनी मां निकिता सिंघानिया के साथ ही रहेगा। हालाँकि, अदालत ने सुभाष की माँ अंजू देवी को बच्चे की कस्टडी के लिए निचली अदालत में जाने की अनुमति दे दी।
याचिका में उन्होंने कहा था कि निकिता और उसके परिवार ने उनके बेटे को झूठे मामलों में फंसाकर पैसों के लिए परेशान किया, जिसके कारण उसे आत्महत्या करनी पड़ी. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका पोता उनके साथ सुरक्षित नहीं है.
पत्नी, मां और भाई जमानत पर बाहर
इससे पहले, निकिता सिंघानिया, उनकी मां और भाई, जिन्हें उनके 34 वर्षीय पति सुभाष की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, को 4 जनवरी को उनके खिलाफ दर्ज आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में जमानत दे दी गई थी।
पुलिस ने बताया कि निकिता को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया को सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से उठाया गया था।
पुलिस ने कहा कि उन्हें बेंगलुरु लाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “निकिता, उसकी मां और भाई ने गुरुवार को एक स्थानीय अदालत के समक्ष संयुक्त जमानत याचिका दायर की। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।”
पुलिस के अनुसार, बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम करने वाले सुभाष ने 24 पन्नों का एक कथित डेथ नोट छोड़ा है, जिसमें अपनी भावनात्मक परेशानी, वैवाहिक मुद्दों और अपनी पत्नी, उसके रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश स्थित एक न्यायाधीश द्वारा उत्पीड़न का विवरण दिया गया है।
मृतक के भाई की शिकायत के बाद पुलिस ने सुभाष की पत्नी निकिता, उसकी मां निशा, भाई अनुराग और चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया। हालांकि, हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निकिता के चाचा सुशील को आत्महत्या मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी.
सुभाष का मृत्यु नोट, जिसे वह जिस एनजीओ से जुड़ा था, उसके व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी साझा किया गया था, जिसमें वैवाहिक कलह को रेखांकित किया गया था।
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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