दिल्ली वायु प्रदूषण लाइव अपडेट: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर सोमवार को दिल्ली सरकार से सवाल किया और पूछा कि प्रदूषण विरोधी उपायों को लागू करने में देरी क्यों हो रही है। “हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 300 के पार जाने का इंतज़ार क्यों किया?” शीर्ष अदालत ने पूछा.
शीर्ष अदालत राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता इस सीज़न में पहली बार ‘गंभीर प्लस’ तक गिर गई, जिससे सरकार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) – एक प्रदूषण-विरोधी योजना के चरण 4 को लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़ों के मुताबिक, आज सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 481 था। राष्ट्रीय राजधानी के 35 निगरानी स्टेशनों में से अधिकांश में 400 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया, जिसमें द्वारका में सबसे अधिक 499 दर्ज किया गया।
दिल्ली वायु प्रदूषण संकट पर नवीनतम अपडेट इस प्रकार हैं:
राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर प्लस’ तक पहुंचने के बाद दिल्ली में दृश्यता लगभग 150 मीटर तक गिर गई, जिससे ट्रेनों और उड़ानों में देरी हुई।
स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर इंडिया की कई उड़ानों में देरी हुई है।
पुरी-नई दिल्ली पुरूषोत्तम एक्सप्रेस, राजगीर-नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें तीन घंटे की देरी से आ रही हैं।
द्वारका, सेक्टर-8 (डीपीसीसी)-500
मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम – 497
नजफगढ़ – 497
बवाना – 495
अशोक विहार – 495
मुंडका – 495
वज़ीरपुर – 492
रोहिणी-492
पूसा – 491
समाचार एजेंसी एएफपी ने IQAir प्रदूषण मॉनिटर के हवाले से बताया कि दिल्ली के निवासी सोमवार को जहरीली धुंध में डूब गए, क्योंकि वायु प्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित दैनिक अधिकतम 60 गुना से भी अधिक बढ़ गया।
रिपोर्ट के अनुसार, घातक PM2.5 प्रदूषकों (हवा में सूक्ष्म कण जो स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं) का स्तर चरम पर है, 24 घंटे की अवधि में 15 से ऊपर की रीडिंग को WHO द्वारा अस्वास्थ्यकर माना जाता है।
GRAP-4 के तहत, दिल्ली-पंजीकृत BS-IV या पुराने डीजल मध्यम और भारी माल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आवश्यक वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर पंजीकृत सभी ट्रकों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके अतिरिक्त, कक्षा 10 और 12 को छोड़कर सभी स्कूलों को ऑनलाइन स्थानांतरित कर दिया गया है। सार्वजनिक और निजी कार्यालयों को भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने के लिए कहा गया है और बाकी को घर से काम करने की सिफारिश की गई है।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य सरकार गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने और पंजीकरण संख्या के सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह अदालत के आदेश के बिना GRAP-4 प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों में ढील न दे।
राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खराब होने और ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में पहुंचने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर “निष्क्रियता” और “प्रदूषण पर राजनीति” का आरोप लगाया।
आतिशी के मुताबिक, मध्य प्रदेश में पिछले छह सालों में पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी हैं.
उन्होंने सवाल किया, ”केंद्र ने इस पर अंकुश लगाने के लिए क्या किया है?”
सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या कहती है?
याचिकाकर्ताओं ने 14 नवंबर को दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि स्थिति ‘गंभीर’ होती जा रही है. याचिका के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के स्तर पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर दिल्ली सरकार से सवाल किया।
“हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 300 के पार जाने का इंतज़ार क्यों किया…सरकार इतना जोखिम कैसे ले सकती है?”