LGBTQ समुदाय के लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि अब से वे संयुक्त बैंक खाता खोल सकते हैं और समलैंगिक संबंध में रहने वाले किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित कर सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने कहा, “यह स्पष्ट किया जाता है कि समलैंगिक समुदाय के लोगों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने और समलैंगिक संबंध में रहने वाले किसी व्यक्ति को नामांकित व्यक्ति के रूप में नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ताकि खाताधारक की स्थिति में खाते में शेष राशि प्राप्त की जा सके।”
मंत्रालय की ओर से लेस्बियन, समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय (एलजीबीटी समुदाय) के लिए यह सलाह सुप्रियो@सुप्रिया चक्रवर्ती और अन्य बनाम भारत संघ (रिट याचिका सिविल संख्या 1011/2022) के मामले में 17 अक्टूबर, 2023 को दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर जारी की गई है।
आरबीआई ने स्पष्टीकरण जारी किया
वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा जारी परामर्श में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 21 अगस्त, 2024 को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है।
आरबीआई ने 2015 में बैंकों को निर्देश दिया था कि वे अपने सभी फॉर्मों और आवेदनों में एक अलग कॉलम ‘थर्ड जेंडर’ शामिल करें, ताकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने और संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिल सके।
LGBTQ लोगों के लिए रेनबो बचत खाता
2015 के आदेश के बाद, कई बैंकों ने ट्रांसजेंडर के लिए सेवाएं शुरू कीं। ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 2022 में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ‘रेनबो सेविंग अकाउंट’ लॉन्च किया, जिसमें उच्च बचत दरों और उन्नत डेबिट कार्ड सुविधाओं सहित कई सुविधाएं प्रदान की गईं।
17 अक्टूबर, 2023 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, केंद्र ने अप्रैल 2024 में समलैंगिक समुदाय से संबंधित विभिन्न मुद्दों की जांच के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति का गठन किया।
पैनल को उन उपायों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच में LGBTQ+ लोगों के खिलाफ कोई भेदभाव न हो और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकें कि LGBTQ+ समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न या जबरदस्ती का कोई खतरा न हो।