नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। भाजपा कार्यकर्ता नवीन झा ने शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में अपने एक सार्वजनिक भाषण के दौरान, राहुल गांधी ने कथित तौर पर शाह को “हत्यारा” कहा था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने गांधी की अपील पर जवाब मांगते हुए झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी किया।
राहुल गांधी ने झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, जिसने शिकायत के संबंध में निचली अदालत में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर आप प्रभावित पक्ष नहीं हैं तो मुकदमा दायर नहीं कर सकते.
इससे पहले, राहुल गांधी ने 2019 में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दिए गए एक विवादास्पद बयान पर निचली अदालत में चल रही मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी।
2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक हत्यारे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है. इस बयान के बाद बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने रांची की मजिस्ट्रेट कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है. राहुल गांधी ने झारखंड HC से भी केस रद्द करने की मांग की, लेकिन HC ने उनकी मांग खारिज कर दी.